चिट्टा तस्करी के मामले में अपराधी को 1 साल की सजा और 20000 रुपए जुर्माना

 नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई है। श्री सचिन रघु, लर्नड अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर ने आरोपी अनिल धीमान, निवासी तहसील बरसर, जिला हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की 20 के तहत दोषी करार दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 दिसंबर 2022 को दोपहर 2:40 बजे, स्थान घुमारीं आरोपी अनिल धीमान के पास से 168 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की गई थी। यह नशीला पदार्थ उसने एक अल्टो कार के जरिए ले कर जा रहा था। इस घटना पर पुलिस स्टेशन बडसर, जिला हमीरपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एफआईआर संख्या 177/2022 दर्ज की गई थी।

इस मामले में सरकार की ओर से अजय ठाकुर, उप जिला अभियोजन अधिकारी, हमीरपुर ने अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत आरोपी अनिल धीमान को 01 वर्ष की कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में 03 महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

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