हिमाचल शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षक मामला: तीन दोषियों को एक साल की सजा

हिमाचल: प्रदेश शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षक बनकर सरकारी खजाने को चूना लगाने के मामले में सत्र न्यायालय ने हरियाणा के तीन दोषियों को एक वर्ष की सजा और ₹1000 जुर्माना सुनाया है।

 

दोषी राजेश कुमार (रेवाड़ी), जय प्रकाश (अंबाला) और अनुज शर्मा (रेवाड़ी) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 2005 से 2008 तक विभिन्न स्कूलों में व्याख्याता पद पर कार्य किया और वेतन व भत्तों के रूप में ₹8.57 लाख की ठगी की।

 

भनोग स्कूल के प्रिंसिपल की सतर्कता से मामले का भंडाफोड़ हुआ, जब राजेश की सेवा पुस्तिका संदिग्ध पाई गई। जांच में फर्जी स्थानांतरण आदेश और फर्जी जीपीएफ खाता सामने आए।

 

सत्र न्यायाधीश अजय मेहता ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए तीनों को आत्मसमर्पण करने के आदेश भी दिए। मामले की शुरुआत 2012 में उच्च शिक्षा निदेशक की रिपोर्ट से हुई थी।

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