हमीरपुर, 29 मार्च : शनिवार को मैजिस्ट्रेट सचिन रघु की अदालत ने चरस के मामले में 2 आरोपियों को गुनहगार ठहराते हुए 2 साल कैद और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 4 अक्टूबर 2021 का है। इस रात को भोरंज पुलिस ने इन आरोपियों से 404 ग्राम चरस बरामद की थी। आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ सनी पुत्र रघुवीर सिंह निवासी गांव दरबेली जिला हमीरपुर और अजय कुमार पुत्र जोगिंदर सिंह निवासी गांव लोहारडा को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 20, 29 के तहत इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
