क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ऊना अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, स्कूल बस सहित मालवाहक वाहनों के वाहन मालिक 31 दिसम्बर, 2021 से लम्बित यात्री और गुड्स टैक्स का निर्धारण 29 मार्च, 2025 तक करवा कर 31 मार्च, 2025 तक जमा करवाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने बताया कि यात्री और गुडस टैक्स संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाते हुए प्रदेश सरकार ने स्पेशल पॉलिसी के तहत 31 दिसम्बर, 2021 से पूर्व के लंबित टैक्स पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ 31 मार्च 2025 तक संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय में जमा करवाने की सुविधा प्रदान की है।
बता दें, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यात्री कर एवं माल कर आबकारी एवं कराधान विभाग से परिवहन विभाग को स्थानांतरित करने के उपरांत, सभी संबंधित वाहन मालिकों को 31 दिसंबर, 2021 तक के यात्री और गुड्स टैक्स के पूर्व भुगतान का प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर आरटीओ कार्यालय तथा वाहन पंजीकरण एवं अनुज्ञप्ति कार्यालय अथवा एसडीएम कार्यालय में दर्ज करवाना अनिवार्य था। उन्होंने सभी वाहन मालकों से अपने वाहनों से संबंधित यात्री और गुड्स टैक्स का निपटारा निर्धारित समयावधि में करने की अपील की है।
