वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य – आरटीओ

 प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी प्रकार के निजी और व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए आरटीओ ऊना अशोक कुमार ने बताया कि बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) वाले वाहनों का केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत चालान हो सकता है तथा वाहन संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिन वाहन मालिकों ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई है वे तुरंत एचएसआरपी लगवाना सुनिश्चित करें। वाहन मालिक संबंधित वाहन कम्पनी के किसी भी नजदीकी डीलर से निर्धारित फीस जमा करवा कर एचएसआरपी बनवा सकते हैं। साथ ही सभी वाहन मालिक अपने वाहन रिकॉर्ड में अपना मोबाइल नम्बर भी अवश्य दर्ज करवाएं ताकि समय-समय पर वाहन संबंधित कार्यों की सूचना मिल सके। मोबाइल लिंक करने की प्रक्रिया स्वयं आधार सत्यापन के माध्यम से या संबंधित वाहन पंजीकरण कार्यालय से करवा सकते हैं।

आरटीओ ने बताया कि ई-डिडक्शन सिस्टम एक अत्याधुनिक निगरानी तंत्र है जिसे विशेष रूप से हाइवे पर वाहन चलाते समय दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके टोल प्लाजा पर गुजरने वाले प्रत्येक गाड़ी के दस्तावेजों की जांच करता है। इसके अलाव हाई सिक्योरिटी (एचएसआरपी) नम्बर प्लेट उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम से बनी होती है जिसमें एक लेजर कोड और एक स्थाई पहचान संख्या तथा पंजीकरण चिन्ह शामिल होता है। प्लेट में रिफ्लेक्टिव शीट का प्रयोग होता है जो रात और कम रोशनी में दृश्यता सुनिश्चित करती है। प्लोटों का रंग वाहन के प्रकार और उसकी पंजीकरण श्रेणी से मेल खाता है जिसमें त्वरित दृश्य पहचान में मदद मिलती है। एचएसआरपी प्लेट वाहन पंजीकरण में एकरूपता सुनिश्चित करती है जिसमें राज्य भर में एक सुसंगत मानक बनाए रखने में मदद मिलती है। उन्होंने बताया कि एचएसआरपी लगे वाहन की पहचान को टै्रक करने और सत्यापित करने का एक विश्वसनीय साधन प्रदान करने, वाहन चोरी और धोखाधड़ी को कम करने में सहायक है। उन्होंने सभी वाहन मालिकों से एचएसआरपी लगाने की अपील की है।

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