जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट शैविक घई की अदालत ने चोरी के आरोपी व्यक्ति शिव कुमार पुत्र गौरी शंकर निवासी जिला हमीरपुर को दोोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता 2013 की धारा 331(4), 305, 62 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी को दोषी ठहराया है। मामला 14 अगस्त 2024 का है। सुबह करीब 3 से 4 बजे सुजानपुर में आरोपी ने गौरव चौधरी के घर में चोरी करने की कोशिश की और उसी रात उसने रवि दत्त के घर से 21000 रुपये की चोरी भी की। इस मामले का फैसला एफ.आई.आर. दर्ज होने के 7 महीने के भीतर हुआ है। मामले की सुनवाई रितिका टेजता, एल.डी. ए.पी.पी., हमीरपुर द्वारा की गई और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 13 गवाहों की जांच की गई। साक्ष्य के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात, एल.डी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को बी.एन.एस. की धारा 331(4), 305, 62 के अंतर्गत दोषी ठहराया। आरोपी को बी.एन.एस. की धारा 331(4) के अंतर्गत: 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 30 हजार रूपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास, धारा 305 के अन्तर्गत 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रूपये का जुर्माना एवं जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास, बी.एन.एस. की धारा 62 के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
