एलडी. एसीजेएम हमीरपुर विशाल वमनोत्रा ने आरोपी सुरिंदर सिंह उर्फ सोनू निवासी नादौन, सरीफ टिंडा पुत्र मोहम्मद गुज्जर निवासी गांव कोटि चंदियार, डाकघर सुरजन चलोग, तहसील और थाना बानी, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर) और सलीमा बेगम, दियो बशीर शाह रो चौगान बशौली, तहसील बशौली, जिला कठुआ (जम्मू-कश्मीर को चोरी की घटना में दोषी भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380, 201 ए के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.08.2023 को दिन के समय जिला हमीरपुर के छम्ब स्थान पर आरोपियों द्वारा अलमारी के ताले तोड़कर कमरे से दो पुरुषों की सोने की अंगूठियां, दो पुरुषों की सोने की चेन, दो सोने की नथ, एक मंगलसूत्र, एक मांग टीका, दो महिलाओं की अंगूठियां चोरी कर ली गई तथा शिकायतकर्ता के कमरे में रखे बैग से 40,000/- रुपए की नकदी भी चोरी कर ली गई। जिस पर 7.08.2023 धारा 454, 380, 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा एल.डी. मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई विशाल दीपक एल.डी. एपीपी हमीरपुर तथा रितिका तेजटा एल.डी. एपीपी द्वारा की गई तथा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 41 गवाहों की जांच की गई। साक्ष्य के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात, डी.एफ.आई.एल. न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 380, 201 के अन्तर्गत दोषी ठहराया तथा निम्न प्रकार से सजा सुनाई। धारा 454 आई.पी.सी. के अन्तर्गत: 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास।
धारा 380 आई.पी.सी. के अन्तर्गत: 03 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास।
आईपीसी की धारा 201 के तहत: 02 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000/- रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास सभी सजाएं एक साथ चलेंगी
