अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि मेले में गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की बिक्री हो, दुकानदार स्वच्छता का ध्यान रखें, इसके लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने के संकेत दे दिए हैं। मेले में दुकानदार बिना खाद्य सुरक्षा विभाग से अस्थायी पंजीकरण किए बिना कोई भी खाद्य सामग्री की बिक्री नहीं कर पाएगा।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि मेले के दौरान घटिया खाद्य सामग्री की बिक्री को प्रतिबंधित करने और केवल गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें मेले में आने वाले सभी दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग से अस्थायी खाद्य सुरक्षा अनुमति (अस्थायी पंजीकरण) लेना अनिवार्य कर दिया गया गया है। दुकानदार अस्थायी खाद्य सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने के लिए foscos.fssai.gov.in ऑनला
