एसडीओ टौणी देवी पर पांच रुपए जुर्माने की झूठी खबर पर बीडीसी चेयरमैन सहित अखबारों के एडिटर्ज को 5 लाख रुपए मानहानि का लीगल नोटिस जारी

एसडीओ टौणी देवी पर पांच रुपए जुर्माने की झूठी खबर पर बीडीसी चेयरमैन सहित अखबारों के एडिटर्ज को 5 लाख रुपए मानहानि का लीगल नोटिस जारी पंचायत समिति हमीरपुर की बैठक में लोक निर्माण विभाग के टौणीदेवी एसडीओ नीतीश भारद्वाज के नदारद रहने पर पांच रुपये जुर्माने की झूठी खबर देने पर

बीडीसी चेयरमैन हरीश शर्मा सहित नाम छापने वाली अखबारों के एडिटर्ज को 5 लाख रुपए की मानहानि का लीगल नोटिस जारी हुए हैं। पुख्ता दस्तावेज बता रहे है कि पंचायत समिति हमीरपुर की 20 जनवरी को हुई बैठक के लिए लोकनिर्माण विभाग के किसी जेई, एसडीओ या फिर एक्सियन को लिखित सूचना ही नहीं दी गई थी। यह सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति हमीरपुर द्वारा दी जानी थी।

अब आ रहे गोल मोल जबाव

अब नोटिस मिलने के बाद सफाई यह दी जा रही है कि भविष्य में बैठकों में न आने पर पांच रुपए रुपए जुर्माना लगाया जाना है , जुर्माना लगाया नहीं गया। इस बारे में जारी वीडियो और अखबारों की कटिंग को भी लीगल नोटिस में आधार बनाया गया है। बीडीसी चेयरमैन पर आरोप लगाए गए हैं कि झूठी पब्लिसिटी पाने के लिए अखबारों गलत जानकारी कैमरे पर देकर प्रोफेशनल रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया गया है। पांच रुपए जुर्माना लगाने से पहले कोई नोटिस भी जारी नहीं किया गया। बीडीसी चेयरमैन को बिना शर्त माफी मांग अखबारों में अपना बयान फिर से जारी करने या फिर भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के तहत मुकद्दमा और सिविल केस भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

चार माह पहले ज्वाइनिंग , आरोप निराधार

वहीं लोक निर्माण विभाग के टौणीदेवी एसडीओ नीतीश भारद्वाज की ज्वाइनिंग टौणीदेवी में में करीब चार माह पूर्व 23 सितंबर 2024 को हुई है जबकि प्रचारित यह किया गया कि एसडीओ चार साल से बैठक में नहीं आ रहा है।

बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ : संजीव शर्मा

वहीं पंचायत समिति हमीरपुर के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा का दावा है कि जुर्माने की सिफारिश का कोई प्रस्ताव बैठक में पारित नहीं हुआ है, जबकि पंचायत समिति हमीरपुर के अध्यक्ष हरीश शर्मा का दावा है कि जुर्माने की सिफारिश की गई और इसे बैठक की लिखित कार्यवाही में डाला गया है।

केवल जुर्माने की सिफारिश , जुर्माना नहीं लगा : हरीश शर्मा

इस बारे हमीरपुर बीडीसी चेयरमैन हरिश शर्मा ने कहा है कि किसी अधिकारी को पांच रुपए जुर्माना नहीं हुआ है। इस बारे सिर्फ भविष्य के लिए सिफारिश की गई थी। उन्होंने माना कि लोक निर्माण विभाग के टौणीदेवी के किसी अधिकारी को 20 जनवरी को हुई बैठक की सूचना नहीं दी गई थी।

उधर लोक निर्माण विभाग के टौणीदेवी उपमंडल के सहायक अभियंता नीतीश भारद्वाज ने कहा कि बैठक की उन्हें कोई सूचना ही नहीं थी जबकि उनकी ज्वाइनिंग तो अभी करीब चार माह पूर्व ही लोक निर्माण विभाग के टौणीदेवी उपमंडल में हुई हैं। इस बारे उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से बात कर लीगल कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

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