शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए करें संयुक्त कार्यवाही- अपूर्व देवगन

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में सोमवार को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 2011 और इसके तहत बनाए गए नियमों, एनडीपीएस अधिनियम 1985 और हिमाचल प्रदेश एनडीपीएस नियम 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने नकली शराब की बिक्री और शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त कार्यवाही करने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार यह बैठक होगी। जिसमें अवैध शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या से निपटने में विभिन्न क्षेत्रीय एजेंसियों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब की अवैध तस्करी को रोकने के लिए क्षेत्रीय एजेंसियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान करना चाहिए और संयुक्त अभियान चलाकर छापेमारी करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसे अवैध शराब की तस्करी या नकली शराब की जानकारी हो वह 18001808062 पर जानकारी दे सकते है। उन्होंने आबकारी और पुलिस विभाग को नाके लगाकर अवैध तस्करी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया आबकारी विभाग के सहयोग के लिए एसडीएम, तहसीलदार और डीएसपी को पुलिस निरीक्षक के साथ शराब के दुकानों का निरीक्षण करने को अधिकृत किया गया है। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को नियमित तौर शराब की दुकानों का निरीक्षण करने के आदेश दिए।

बैठक का संचालन सदस्य सचिव एवं उप आयुक्त राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क वरूण कटोच ने किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पिछले वर्ष 359 मामले रजिस्टर किए हैं। अंग्रेजी शराब 5315 लीटर, देशी 17580 लीटर और लाहन 395 लीटर पकड़ी गई है। आबकारी विभाग ने इस दौरान 100 मामले दर्ज करके 10000 लीटर शराब पकड़ी है।

बैठक में एडीसी रोहित राठौर, डीएसपी(पी) रशमी शर्मा, सहायक आयुक्त फूड सेफ्टी, पवन कुमार ड्रग निरीक्षक, सहायक आयुक्त आबकारी उपस्थित रहे वहीं तमाम उपमंडलाधिकारी और एसडीपीओ ऑनलाइन मौजूद रहे।

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