आईडी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाविक घई न्यायालय संख्या 3 ने आरोपी व्यक्ति कृष्ण चंद पुत्र स्वामी राम निवासी मसियाणा, जिला हमीरपुर को धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है

आईडी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शाविक घई न्यायालय संख्या 3 ने आरोपी व्यक्ति कृष्ण चंद पुत्र स्वामी राम निवासी मसियाणा, जिला हमीरपुर को धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है। मामले के संक्षिप्त तथ्य के अनुसार कि कृष्ण चंद हिमाचल लघु उद्योग कल्याण संघ का महासचिव था। उसने शिकायतकर्ता को इस कल्याण संघ के माध्यम से बेहतर रोजगार के लुभावने सपने दिखाकर बहकाया और उसकी मेहनत की कमाई हड़प ली। शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्ति के बहकावे में आकर उसे 1 लाख रुपए से अधिक का भुगतान किया था। आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कई अन्य मामले भी दर्ज हैं, जिनमें आरोप है कि इस कल्याण संघ की आड़ में कृष्ण चंद ने कई लोगों को बेहतर रोजगार के लुभावने सपने दिखाकर ठगा है। कृष्ण को पहले भी इसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। मामले की सुनवाई एल.डी. सहायक लोक न्यायवादी रितिका तेजता हमीरपुर द्वारा की गई तथा सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए 20 गवाहों की जांच की गई। मामले की जांच पीएसआई ललित महंत द्वारा की गई। साक्ष्य के निष्कर्ष पर तथा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की सुनवाई के पश्चात एल.डी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना न चुकाने पर 01 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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