महिला से जबरदस्ती करने वाले दोषी व्यक्ति को एक साल का साधारण कारावास, 10 हजार जुर्माना

महिला से जबरदस्ती करने वाले दोषी व्यक्ति को एक साल का साधारण कारावास, 10 हजार जुर्माना

यहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नं तीन शैविक घई ने आरोपी व्यक्ति रूप लाल निक्कू पुत्र स्व. लक्ष्मण दास लीला नंदा निवासी गांव जाखू डाकघर जंगल बेरी, तहसील सुजानपुर को आईपीसी की धारा 452, 354 के तहत दोषी करार दिया है। रूप लाल के खिलाफ महिला से घर में घुसकर अश्लील हरकतें करने व जबदस्ती करने के आरोप लगे थे, जब वह घर पर अकेली थी।  महिला के पति ने 24 जून 2016 को रूपलाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। जानकारी के अनुसार 24.06.2016 को जाखू गांव में पीड़िता अपने घर में रसोई का काम कर रही थी और उसका पति बिजली का बिल भरने के लिए जंगलबैरी गया था, तभी आरोपी उसके घर में घुस आया और उसका हालचाल पूछने लगा और बात करते-करते अचानक उसने उसे जोर से गले लगा लिया और उसके प्राइवेट पार्ट को छू लिया।
 मामले की जांच एएसआई जय चंद और एचसी मनोज परमार ने की है। सबूत प्रस्तुत करने, अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद, एल.डी. ट्रायल कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया है जिसके तहत आईपीसी की धारा 452 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रूपए जुर्माना और आईपीसी की धारा 354 के तहत एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 5 हजार रूपए का जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोर्ट द्वारा सुनाई गई दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।

 

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