
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम मंडी सदर ओमकांत ठाकुर ने बताया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 33-मंडी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की लोक सभा व विधानसभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों पहली जनवरी, 2024 को अर्हता तिथि मानते हुए 9 दिसम्बर तक आम लोगों के निरीक्षण के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी ।
उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रारूप 27 अक्तूबर को प्रकाशित कर दिया जायेगा तथा इसी दिन से सभी मतदान केंद्रों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित मतदाता सूचियों के लिए 27 अक्तूबर से 9 दिसम्बर तक दावे व आक्षेप दाखिल किए जा सकते हैं ।
एसडीएम ने बताया कि इस अवधि के दौरान मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के नए पात्र मतदाता जिनके नाम वर्तमान में मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तथा जिनकी आयु पहली जनवरी, 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई है, वे अपने मतदान केंद्र अथवा बूथ स्तर अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई भी पात्र व्यक्ति जो पहली अप्रैल, पहली जुलाई व पहली अक्तूबर 2024 को 18 साल या इससे अधिक की आयु पूरी कर रहा हो, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए प्रारूप 6 पर अग्रिम आवेदन कर सकता है । इसके अतिरिक्त इस अवधि में मतदाता सूची में नाम हटाने, संशोधन करने तथा स्थानांतरण हेतु भी विभिन्न प्रारूपों में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने आम जनता से आह्वान किया कि वे मतदाता सूचियों का निरीक्षण कर पात्र नागरिकों का नाम दर्ज कराने, अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ।
