Sub office of Himachal Pradesh Building and Construction Workers Welfare Board will be opened in Karsog: Nardev Singh Kanwar

करसोग में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का उप कार्यालय खोला जाएगा: नरदेव सिंह कंवर

करसोग की ग्राम पंचायत खादरा में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का एक दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की।
उन्होंने शिविर में उपस्थित लोगों की मांग को पूरा करते हुए करसोग में हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का उप-कार्यालय खोलने की घोषण की। उन्होंने कहा कि अगामी तीन माह में करसोग में बोर्ड का उप-मंडल स्तरीय कार्यालय कार्य करना शुरू कर देगा। जिसके संबंध में उन्होंने विभाग को शीघ्र सभी औपचारिकताएं पूर्ण के निर्देश भी दिए।
राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश में पंजीकृत कामगारों और उन पर आश्रित बच्चों के कल्याण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्व है और प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर राज्य सरकार विशेष बल दे रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पंजीकृत कामगारों और उन पर आश्रित बच्चों के विवाह के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि को 51 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, लाभार्थियों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी समुचित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हर पंचायत में एकल नारी को अपना पक्का मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि श्रमिक कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा उनके लिए पिछले 12 माह में काम किया होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का हर एक मजदूर, अब आर्थिक रूप से होगा सक्षम होगा, राज्य सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड का उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत समस्त कामगारों व उनके परिजनों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। उन्हांेने कहा कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम, 1996 के अनुसार वे सभी कामगार, जो भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य, भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराये जाने से सम्बन्धित कार्य करने में सम्मिलित हैं, कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हो सकते हैं।
उन्होंने कहा कि बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में कार्यरत कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा जिन्होंने पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन तक भवन एवं निर्माण कार्य में काम किया हो।
पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए निम्न दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी जैसेः परिवार रजिस्टर की प्रति, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसैंस, निर्वाचन मतदाता कार्ड आदि।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने मुख्यातिथि को शाॅल टोपी भेंट कर सम्मानित किया।
इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी महेश राज व श्रम विभाग के मोटीवेटर पवन कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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