जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत में आरोपी शिव कुमार भाटिया पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी भोटा, तहसील बड़सर, को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 21 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है

जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सचिन रघु की अदालत में आरोपी शिव कुमार भाटिया पुत्र स्व. अशोक कुमार निवासी भोटा, तहसील बड़सर, को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 21 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया है। पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज मामले के अनुसार 24.02.2021 को लगभग 3.05 बजे एएसआई कुलवंत हमीरपुर के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने बजुर नाला भोटा में यातायात जांच के लिए एक नाका लगाया था और आरोपी शिव कुमार भाटिया सलौनी की तरफ से स्कूटर पर आया और जांच के दौरान आरोपी शिव कुमार भाटिया से 9.54 ग्राम चरस और 5.25 ग्राम हेरोइन बरामदी हुई थी और उसके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 20 और 21 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे का संचालन राहुल चोपड़ा, उप जिला अटॉर्नी द्वारा किया गया। अभियुक्त के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों की जांच की। अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने के बाद एलडी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर सचिन रघु ने अभियुक्त शिव कुमार भाटिया को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया और उसे 2 साल की कैद और 25,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को 3 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अभियुक्त शिव कुमार भाटिया को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 के तहत अपराध करने के लिए भी दोषी ठहराया गया है और उसे 3 महीने की कैद और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई और जुर्माना न चुकाने पर अभियुक्त को 1 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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