घर से मतदान के लिए बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को भरना होगा 12-डी फार्म

 

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले मतदाताओं को घर से मतदान का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें फार्म 12-डी भरना होगा। घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले दिव्यांग मतदाताओं के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने आवश्यक सेवाओं में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी बैलेट से मतदान का विकल्प रहेगा। उन्हें भी फार्म 12-डी पर आवेदन करना होगा। इनके अलावा मतदान डयूटी पर तैनात होने वाले अधिकारी-कर्मचारी फार्म-12 या फार्म-12ए भरकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

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